PF अकाउंट से कितनी पैसे निकाल सकते हैं आप? जानें क्या हैं लेटेस्ट नियम और शर्तें

नई दिल्ली । अगर आप नौकरीपेशा से हो तो स्वभाविक है कि आपका PF खाता जरुरी होगा। हर महीने आपकी और आपके संस्था की और से किए अंशदान की राशि PF खातों में जमा होती है। कई बार ऐसी सिचुवेशन बन जाती है, जब आपको जॉब करते हुए भी पीएफ खाते से पैसे निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कब, कितनी राशि और किस शर्तें में आप अपने PF का पैसा निकाल सकते है? दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO ) ने इसके लिए कुछ नियम शर्तें तय किए हैं, जिसे आपको पहले ही जान लेंना चाहिए।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो कर्मचारियों को रिटारमेंट के बाद एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। EPFO, 1952 के मुताबिक, PF अकाउंट होल्डर शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदना/बनाना, या मेडिकल इश्यू और बेरोजगारी सहित दूसरे कारणों के लिए अपने धन का एक हिस्सा निकाला जा सकता है।
शादी के लिए EPF एडवांस निकाल सकते हैं
EPF योजना के नियम के अनुसार, कोई भी कर्मचारी EPF संगठन से जुड़े होने के नाते वह शादी/विवाद के लिए राशि निकाल सकता है, लेकिन पीएफ अकाउंट होल्डर को कम से कम 7 सालों से ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। साथ ही उनके ईपीएफ अकाउंट में न्यूनतम ₹1,000 होने चाहिए।
उच्च शिक्षा के लिए EPF एडवांस
EPFO के नियम के अनुसार, उच्च शिक्षा या बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि निकलने की अनुमति है। इसमें विवाह के समान ही नियम हैं। EPFO सदस्य अपने जीवन काल में सिर्फ तीन बार ही यह राशि निकाल सकते हैं। शिक्षा के लिए EPF एडवांस सिर्फ वही, सदस्य निकाल सकते हैं जिन्होंने EPF में कम से कम 7 साल पूरे कर लिए हों।
मकान खरीदना या बनाने के लिए एडवांस निकाले
पीएफ होल्डर कुछ नियम और शर्तों के तहत मकान खरीदने या बनवाने के लिए ईपीएफ की राशि निकाल सकते है। घर/जमीन खरीदने या घर बनवाने के लिए सदस्य को ईपीएफ योजना नियम के अनुसार, ईपीएफ की सदस्यता के कम से कम पांच वर्ष पूरे करने चाहिए। घर की मरम्मत या सुधार के लिए, सदस्य घर के पूरा होने के पांच वर्ष बाद पैसा निकाल सकते हैं। अतिरिक्त मरम्मत के लिए, कोई सदस्य पहले विड्रोल से 10 वर्ष बाद राशि निकाल सकता है।
स्वास्थ्य सेवा केउद्देश्य से एडवांस निकालने की परमिशन
स्वास्थ्य कारणों से खातों से राशि निकालने की प्रक्रिया, नियम और कुछ शर्तें लचीली है। सदस्य किसी भी समय, यहां तक कि जुड़ने के तुरंत बाद भी निकाल सकते हैं। EPF योजना के मुताबिक, इसके लिए EPF एडवांस जितनी बार जरूरी हो, निकाल सकते हैं।
सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पहले
अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति से एक साल पहले राशि निकालना चाहता है, तो उसके लिए योजना के कुछ नियम ओर शर्त है जिसके तहत राशि निकाल सकते है। सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले कुल पीएफ निधि का 90% तक निकालने की अनुमति है, और सदस्य इसे केवल एक बार ही कर सकते हैं।
विकलांगता के लिए
शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए, EPF योजना, नियम 68N के अनुसार, 6 महीने के मूल वेतन और DA, या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा, या उपकरणों की लागत, जो भी कम हो, उसके निकालने की परमिशन है।
बेरोजगारी होने की परिस्थिति में
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी/संस्था के 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहने की स्थिति में, और जब कर्मचारी बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार हो जाते हैं, तो सदस्य ईपीएफ खाते से ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा निकाल सकते हैं।
लोन का भुगमान करने के लिए
घर खरीदने/बनाने या मरम्मत के लिए लिए गए लोन का बकाया मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए, ईपीएफ सदस्य अगर पीएफ अकाउंट होल्डर कम से कम 10 सालों से ईपीएफ सदस्य हैं, तो वे पैसे निकाल सकते हैं। सदस्य 36 महीने का मूल वेतन और डीए, या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज सहित, या कुल बकाया मूलधन और ब्याज, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।