अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाई
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें, गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानीय अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद यह फैसला सामने आया है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई होने तक केजरीवाल की रिहाई से संबंधित किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए अपनी याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कहा कि केस फाइल 10-15 मिनट में उसके पास आ जाएगी और उसके बाद वह मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि एजेंसी को अपना मामला रखने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके कुछ ही समय बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।