अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिली पर रहना पड़ सकता है जेल में

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई है. मगर अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं. हो सकता है कि वो शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएं. सुप्रीम बता दें, कोर्ट ने उनको ईडी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतरिम जमानत दी जाती है. जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको लार्जर बेंच में रेफर किया गया है. केजरीवाल फिलहाल कस्टडी में रहेंगे क्यूंकि सीबीआई की जमानत अभी विचाराधीन है. केवल ईडी के मामले में जमानत दी गई है.

केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमारे 2 ग्राउंड थे कि गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? ईडी के पास एविडेंस बहुत पहले से थे. इस सवाल को लार्जर बैंच को भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है. लेकिन हमने गिरफ़्तारी की जरूरत और अनिवार्यता पर विचार किया है. हमें लगा कि क्या आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर गिरफ़्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, इसे बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए. ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्यमेव जयते.’सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए है. अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है.