बुरी तरह फंसे AAP विधायक नरेश बालियान; Delhi Police ने अब इस एक्ट के तहत मांगी गिरफ्तारी
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी वह जबरन वसूली के मामले में कार्रवाई का सामना ही कर रहे थे कि सामने एक नई मुश्किल ने दस्तक दे दी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कथित संगठित अपराध के एक नए मामले में आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। पुलिस ने कोर्ट से मकोका के तहत दर्ज एक अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी मांगी है।
मीडिया के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में तीन दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद नरेश बालियान को न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाने के बाद एक नए केस में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवेदन किया।
दिल्ली पुलिस ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक अन्य मामले में उनकी फिर से गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही अदालत से आरोपी विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली मामले में न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थिति अदालत ने आरोपी नरेश बालियान की ओर से दाखिल जमानत याचिका, न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए पुलिस की याचिका के साथ ही मकोका मामले में नई रिमांड याचिका पर दलीलें सुनी। कोर्ट ने नरेश बालियान की न्यायिक हिरासत और जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत को बताया कि वह आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को मकोका के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार करेगी। विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत के समक्ष अपनी दलील में कहा कि हम AAP विधायक नरेश बालियान को एक अलग मकोका एफआईआर में अभी गिरफ्तार करेंगे।