लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, तेजी से सुनवाई का आदेश

Ashish Mishra: Supreme Court Grants Bail To Ex Minister Ajay Mishra's Son  In Lakhimpur Kheri Violence Case

नई दिल्‍ली । लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उसे दिल्ली या लखनऊ में ही रहना है। बता दें कि 2021 में लखीमपुर में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कई किसान भी शामिल थे।

पिछले साल मिली थी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 25 जनवरी को हिंसा की इस दुर्भाग्यपूर्ण एवं भयावह घटना से जुड़े मामले में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में आरोपी किसानों को भी जमानत दे दी और अधीनस्थ अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ‘सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश किया जाता है… हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से अब तक सात से पूछताछ की गई है। हमें लगता है कि मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है।’

सुनवाई की समयसीमा तय करने का निर्देश

पीठ ने अधीनस्थ अदालत को सुनवाई की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया। किसानों ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हिकल) ने चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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