GST की नई दरें आज से लागू…. दुकानदार पुराने दाम पर सामान दे यहां करें शिकायत
नई दिल्ली। जीएसटी (GST) की नई दरें (Nsw Rates) आज से लागू हो गई हैं। नए नियम (New Rules.) के तहत, 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों पर नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। इस वजह से सामान पर दो एमआरपी (MRP) दिख सकती हैं। इनमें से एक पुरानी कीमत और दूसरी नई जीएसटी वाली कीमत होगी।
सामान खरीदते समय क्या करें
-पैकेट पर एमआरपी देखें, हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं, तो कम कीमत वाला नया एमआरपी सही है।
– खरीदारी के बाद बिल मांगें और उसमें लिखी कीमत को जांचें।
– अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल रहा है, तो नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें
– छोटी दुकानों पर पुराने एमआरपी पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें।
जीएसटी का लाभ न मिलने पर कर सकते हैं शिकायत
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ दिलाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेराफेरी रोकने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के इनग्राम पोर्टल पर जीएसटी शिकायतों की अलग कैटेगरी शुरू की है। अब कार डीलर, ई-कॉमर्स साइट या किराना दुकानों द्वारा जीएसटी छूट न देने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
नए सिस्टम के तहत, इनग्राम पोर्टल पर अब जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें कई उप-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर कार डीलर ने जीएसटी छूट का लाभ नहीं दिया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने कीमतें कम नहीं कीं, या किराना दुकान ने पैकेज्ड सामान पर पुराने दाम वसूले, तो उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत
– सबसे पहले एनसीएच की वेबसाइट https//consumerhelpline.gov.in पर जाएं।
-पोर्टल पर उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें। आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा।
-अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
-लॉग इन करने के बाद, शिकायत श्रेणी और उप-श्रेणी का चयन करें।
-अपनी शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा विवरण शामिल है। आप शिकायत से संबंधित दस्तावेज़ भी संलग्न कर सकते हैं।
– सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
और कहां कर सकते हैं शिकायत
-कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर मैसेज या व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज करें।
-राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
-1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
-नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप या उमंग एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
पोर्टल पर जानें सामान की नई कीमत
जीएसटी की दर में बदलाव के बाद अगर आप किसी सामान की नई कीमत जानना चाहते हैं तो आसानी से पता कर सकते हैं। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए नई वेबसाइट शुरू की है। savingwithgst.in पर जाकर उपभोक्ता नई दरों को जान सकते हैं। इस पोर्टल पर खाद्य और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की कई श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके तहत खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान और जीवन शैली से जुड़ी चीजें शामिल की गई हैं।
जिस श्रेणी की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना होगा। फिर ’शॉपिंग कार्ट में जोड़ना होगा। जो वस्तुएं जोड़ी जाएंगी, उन पर लगने वाला कुल कर वैट और जीएसटी के माध्यम से बताया जाएगा। यानी तुलनात्मक कर दिया जाएगा। नई जीएसटी प्रणाली में कितनी बचत होगी, इसका ब्योरा भी दिखेगा।
ऐसे जानें कितनी होगी बचत
– सबसे पहले वेवसाइट https://avingwithgst.in पर जाएं। फिर ‘एक्सप्लोर प्रोडक्टस’ बटन पर क्लिक करें।
– इससे पेज नीचे की ओर स्क्रॉल होगा। यहां वस्तुओं की अलग-अलग श्रेणियां दी गई हैं।
– अपनी इन श्रेणियों में जाकर खरीदारी वाली वस्तुओं का चुनाव करें और उन्हें ’एड टू कार्ट’ करें।
– जब आपकी खरीदारी पूरी हो जाए तो नीचे की ओर दिए व्यू कार्ट बटन पर क्लिक करें।
– इससे नया पेज खुल जाएगा, जहां आपके द्वारा चुनी गईं वस्तुओं की सूची और उनके दाम दिखाई देंगे।
– नीचे की ओर वैट और जीएसटी के आधार पर कितना टैक्स देना होगा, जिसकी सूचना होगी।
– अंत में नई जीएसटी सिस्टम के तहत उपभोक्ता को टैक्स में कुल कितनी बचत होगी, वह राशि दिखाई देगी।
