हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खुलवाएं

चंडीगढ़।। किसान आंदोलन के कारण 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं और एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने को कहा है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये गए। अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वह किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दें।

हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी घोषणा कर रखी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता।

हाई कोर्ट के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम बार-बार पूछ रहे हैं कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गईं। सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर यह सड़कें बंद की थी। यह आम जनता, किसानों और व्यापारियों की राजधानी जाने की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि हम यहां नहीं बैठना चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम इस बारे में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हाईकोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। शांडिल्य ने जनहित याचिका में बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों को रूट डायवर्ट किया हुआ है, जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है।

अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला व पटियाला जिला का छोटा बड़ा काम बंद हो चुका है। यह हाईवे पंजाब हिमाचल, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इसके बंद होने से न सरकारों को भी नुकसान हो रहा है। याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया था।

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