अवैध कब्जा करने वालों की खैर नही, अब वक्फ बोर्ड संपत्तियों की होगी जांच
नई दिल्ली । देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद-बिक्री की जांच होगी। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने एवं वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिह्नित किया जायेगा और कार्रवाई होगी।
शिया एवं सुन्नी दोनों की संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच
वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी अपील की जा सकती है। शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच होगी। मंत्री जमा खान ने सोमवार को राजधानी पटना स्थित सूचना भवन में प्रेस कांफ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, मदरसों का आधुनिकीकरण, उर्दू के विकास एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मदरसा के खाली पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15000 रुपये हजार देने का प्रावधान है।
जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल खुलेंगे
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों में एक-एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का संचालन होगा। एक स्कूल पर लगभग 55 करोड़ की लागत आएगी। 2024-25 में नालंदा, जमुई व कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। पटना समेत कई जिलों भूमि चिह्नित कर ली गई है।