कल से लागू हो जाएंगी GST की नई दरें, राहत नहीं मिलने पर यहां कर सकते हैं शिकायत

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मुम्बई। नवरात्रि (Navratri) के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें (New GST rates.) लागू होने वाली हैं। इसके लागू होते ही रोजमर्रा के सामान सस्ते (Everyday items cheap.) हो जाएंगे। वहीं, व्हीकल और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट पर भी बड़ी राहत मिलने वाली है। इसे तत्परता से लागू करने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों की जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता नई और पुरानी जीएसटी दरों के तहत उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। वहीं, अब सरकार ने जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए ‘इनग्राम’ पोर्टल पर एक समर्पित कैटेगरी बनाई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का पोर्टल
केंद्र सरकार ने संशोधित जीएसटी दरों से संबंधित शिकायतों के और उनके निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के ‘इनग्राम’ पोर्टल (https://consumerhelpline.gov.in) पर एक समर्पित श्रेणी बनाई है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अनुमोदित जीएसटी सुधार के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

बयान में कहा गया कि 22 सितंबर से प्रभावी होने वाले संशोधित जीएसटी शुल्कों, दरों और छूटों से संबंधित उपभोक्ताओं के सवालों और शिकायतों को संभालने के लिए ‘इनग्राम’ (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म) पोर्टल पर एक नई, समर्पित श्रेणी शुरू की गई है। इस कैटेगरी में कई प्रमुख सब-कैटेगरी शामिल हैं, जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी (रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं) और अन्य, जिनमें जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी।

उत्पादों की कीमतों की तुलना
बता दें कि सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर लोग 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई वेबसाइट http:savingwithgst.in कीमतों की तुलना को आसान बनाती है। इसमें कई श्रेणियां हैं- जैसे खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान और जीवन शैली से जुड़ी चीजें।

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