सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजधानी में पानी संकट को लेकर सख्ती दिखाई। बीच टैंकर माफिया के प्रचलन और पानी की बर्बादी पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि उसने इनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि यदि वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली टैंकर माफिया काम कर रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अगर दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो हम दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा, इस अदालत के समक्ष झूठे बयान क्यों दिए गए? हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, फिर दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? इतना रिसाव हो रहा है, टैंकर माफिया आदि हैं। आपने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, लोग पीड़ित हैं, हम हर समाचार चैनल पर दृश्य देख रहे हैं। यदि गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं।