दिल्ली HC के आदेश के बाद सेलिना जेटली ने भाई से 15 महीने बाद संपर्क के लिए लिखा इमोशनल नोट
सेलिना जेटली ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिससे उन्हें उम्मीद मिली है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) को निर्देश दिया है कि वह सेलिना और उनके भाई के बीच संचार स्थापित करने में मदद करे।
कोर्ट ने एमईए को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो यूएई में संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एमईए, TAMM ऐप या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम का उपयोग करके सेलिना को उनके भाई से संपर्क कराने की हर संभव कोशिश करे।
15 महीने से विक्रांत से बात नहीं हुई
पुरानी पारिवारिक तस्वीर के साथ एक भावुक नोट साझा करते हुए सेलिना जेटली ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा। मां और पापा.. मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हूँ! मुझे विक्रांत से बात किए हुए 15 महीने हो चुके हैं। आज, उम्मीद रिकॉर्ड पर रखी गई… धन्यवाद ब्रह्मांड!
सेलिना ने कोर्ट को धन्यवाद दिया कि, उसने उनके कष्टों को पहचाना और भारतीय सशस्त्र बलों में उनके परिवार की 4 पीढ़ियों के योगदान को स्वीकार किया। यह याचिका सेलिना ने अपने भाई, मेजर (रिटा.) विक्रांत कुमार जेटली के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व और उनसे संपर्क करने की अनुमति मांगने के लिए दायर की थी, जिन्हें 6 सितंबर 2024 से यूएई में अपहृत और हिरासत में रखा गया है। भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि,वे उन्हें (सेलिना को) विक्रांत से बात कराने की पूरी कोशिश करेंगे।
अगली सुनवाई 23 दिसंबर को
सेलिना ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह भविष्य के कदमों को लेकर आशावादी हैं।उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया है कि वे इस संवेदनशील समय में उनसे सीधे कोई सवाल न पूछें और किसी भी जानकारी के लिए उनके प्रमुख कानूनी सलाहकार श्री राघव कक्कड़ से संपर्क करें। मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की यूएई में हिरासत के संबंध में जो जानकारी सामने आई है, वह चिंताजनक है क्योंकि हिरासत का कोई स्पष्ट और आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।सेलिना जेटली की याचिका और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अब तक की मुख्य जानकारी इस प्रकार है।
आधिकारिक रूप से अस्पष्ट कारण
राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला: यूएई के अधिकारियों ने विक्रांत जेटली की हिरासत के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं (National Security Concerns) का हवाला दिया है। भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला या सिर्फ एक केस बताया है, लेकिन इसके बारे में कोई और विस्तृत जानकारी या आरोप स्पष्ट नहीं किए हैं।
सेलिना जेटली और उनके कानूनी दल ने पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। उनका आरोप है कि हिरासत के 15 महीने बाद भी, यूएई अधिकारियों द्वारा कोई औपचारिक जांच विवरण, आरोप या सबूत साझा नहीं किए गए हैं। विक्रांत कुमार जेटली भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज के एक पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने 2021 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी, भारत के लिए चार पीढ़ियों तक सेवा दी है।वह 2016 में यूएई चले गए थे और वहाँ एक ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी और जोखिम प्रबंधन सेवा फर्म मैटिटी ग्रुप के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उन्हें सितंबर 2024 में यूएई (माना जाता है कि अबू धाबी या दुबई) में हिरासत में लिया गया था।
सेलिना जेटली की याचिका में दावा किया गया है कि उनके भाई को बिना किसी पूर्व चेतावनी या स्पष्टीकरण के अवैध रूप से अपहृत और हिरासत में लिया गया है।
चूंकि हिरासत के कारणों और आरोपों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, परिवार का मानना है कि यह हिरासत अन्यायपूर्ण हो सकती है, जो शायद गलत पहचान या बाहरी दबावों के कारण हुई हो।यह एक जटिल राजनयिक और कानूनी मामला है, जहाँ यूएई में कार्यरत एक भारतीय पूर्व सैन्य अधिकारी को बिना स्पष्ट आरोप के लंबे समय से हिरासत में रखा गया है।
