October 8, 2026

आंध्र प्रदेश में 46.62 लाख हटाए गए वोटरों का फिर होगा सत्यापन, घर-घर पहुंचेंगे BLO

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अमरावती।
आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग 8 अक्टूबर से 46,62,583 हटाए गए मतदाताओं के नाम और उनकी स्थिति का दोबारा सत्यापन कराएगा। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर इन मतदाताओं की स्थिति की जांच करेंगे। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता गलती से मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

46.62 लाख नामों की होगी दोबारा जांच

आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव के मुताबिक, BLO अपने-अपने मतदान केंद्रों से संबंधित 46,62,583 हटाए गए नामों की सूची लेकर घर-घर जाएंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 15 जून से 24 जुलाई तक हुई गणना में 44,89,512 मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले थे। इनमें मृत, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत और अन्य कारणों से सत्यापन में नहीं मिले मतदाता शामिल थे।

यदि दोबारा सत्यापन में यह सामने आता है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो BLO उसे फॉर्म-6 भरने में मदद करेंगे। आवश्यक जांच पूरी होने के बाद उसका नाम निरंतर अपडेट प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।

ड्राफ्ट सूची के बाद 1.73 लाख और नाम अपात्र

31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद भी नामों की जांच जारी रही। नोटिस प्रक्रिया के दौरान 6 अक्टूबर तक 1,73,071 और मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र पाया गया। इस तरह दोबारा सत्यापन के दायरे में कुल 46,62,583 नाम आए हैं।

SIR से पहले आंध्र प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 4.16 करोड़ से अधिक थी। 31 जुलाई को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 3,71,38,182 मतदाता दर्ज थे।

16 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

आंध्र प्रदेश में SIR-2026 की अंतिम मतदाता सूची 16 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने दावा और आपत्ति की प्रक्रिया की अवधि भी 10 अक्टूबर तक बढ़ाई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव ने कहा है कि आयोग का लक्ष्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र नामों को बाहर रखना है। अंतिम सूची जारी होने के बाद भी जिन पात्र लोगों का नाम छूट जाता है, वे निर्धारित अर्हता तिथियों के आधार पर फॉर्म-6 के जरिए निरंतर अपडेट प्रक्रिया में नाम दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव आयोग ने इस पुनः सत्यापन प्रक्रिया को दस्तावेज करने के भी निर्देश दिए हैं। BLO की गतिविधियों और मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

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